मस्जिदों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक के लिए सर्कुलर जारी, कर्नाटक वक्फ बोर्ड का फैसला
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और अन्य जरूरी घोषणाओं के लिए ही किया जाए, सामान्य घोषणाओं के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मनाही की गई है।from India TV Hindi: TopStory Feed https://ift.tt/3rX4Y2f
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